दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. वहीं बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेज शुरू करने को कहा गया है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए दिल्ली एनसीआर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को ईमेल के जरिए सूचना भेजी गई है. इसमें आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है.
बता दें कि रविवार को ही दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर 460 एक्यूआई की सीमा को पार कर गया था. हालात को देखते हुए उसी समय केंद्र सरकार की समिति ने दिल्ली एनसीआर में GRAP-4 लागू करने के आदेश जारी कर दिए थे. यह आदेश आज सोमवार की सुबह आठ बजे से लागू किए गए हैं. इस आदेश के तहत दिल्ली एनसीआर में पहली से 6 वीं तक के स्कूलों को तत्काल बंद करने और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई करने के आदेश दिए गए थे. साथ ही कई तरह की अन्य पाबंदियां भी लागू की गई थी.
कोर्ट की अनुमति के बिना कम नहीं होंगी पाबंदियां
सोमवार को ही दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लाउड एंड क्लीयर आदेश जारी करते हुए कहा कि एक्यूआई 460 से कम होने के बाद भी पाबंदिया कम नहीं होगी. कहा कि अब कोर्ट से पूछे बिना GRAP-4 का स्तर हटाया नहीं जाएगा. इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा आदेश दिया है. इस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं एवं 12वीं की कक्षाओं समेत सभी कॉलेजों को भी बंद करने को कहा है. दिल्ली एनसीआर में जहरीली होती जा रही हवा के रोकथाम के लिए पाबंदियों को और बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.
देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली
दिल्ली में सोमवार की सुबह आठ बजे से ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़ कर बाकी भारी वाहनों की एंट्री रोक दी गई है. अन्य कार्मशियल वाहनों के लिए भी केंद्रीय समिति की ओर से कई पाबंदियां लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं. अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ऑड- इवेन सिस्टम भी लागू किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि सोमवार को ही वायु गुणवत्ता के आधार पर पूरे देश के अलग अलग शहरों की रैंकिंग जारी हुई थी. इसमें दिल्ली को देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था. वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ का स्थान टॉप पर था.
पराली जलाने पर सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामलों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. अपने आदेश में कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्थिर उपग्रहों से डेटा प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं. कहा कि इस डेटा के आधार पर राज्यों को आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे और इन आंकड़ों के आधार पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा. इसके लिए आवश्यकता के मुताबिक इसरो से भी मदद ली जाए. कोर्ट ने कहा कि किसी हाल में पराली जलाने पर पूर्णत: रोक लगानी है.