उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का फूटा गुस्सा बोले,राष्ट्रपति को ऑडर देना लोकतंत्र के खिलाफ !

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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। उनकी यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने के कुछ दिनों बाद आई है। राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के छठे बैच को संबोधित करते हुए धनखड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बारे में विस्तार से बात की और इस विवाद पर न्यायपालिका की प्रतिक्रिया की आलोचना की

उपराष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया और पूछा कि क्या न्यायाधीश सुपर-संसद के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? हमें बेहद संवेदनशील होना होगा। यह किसी के द्वारा समीक्षा दायर करने या न करने का सवाल नहीं है। हमने इस दिन लोकतंत्र के लिए कभी सौदेबाजी नहीं की। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, और यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह कानून बन जाता है। इसलिए हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर-संसद के रूप में कार्य करेंगे, और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है।

धनखड़ ने देश को हिलाकर रख देने वाले विवाद को याद करते हुए कहा कि 14 और 15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक जज के घर पर एक घटना घटी। सात दिनों तक किसी को इस बारे में पता नहीं चला। हमें खुद से सवाल पूछने होंगे। क्या देरी की वजह समझी जा सकती है? क्या यह माफ़ी योग्य है? क्या इससे कुछ बुनियादी सवाल नहीं उठते? किसी भी सामान्य परिस्थिति में, और सामान्य परिस्थितियाँ कानून के शासन को परिभाषित करती हैं – चीजें अलग होतीं। 21 मार्च को ही एक अख़बार ने खुलासा किया कि देश के लोग पहले कभी इतने हैरान नहीं हुए।

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