राजा भैया से छत्तीस का आकड़ा रखने वाले सपा नेता गुलशन यादव पर गैंगस्टर एक्ट में 7 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी कुर्क !

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यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत यादव की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है

.प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी के आदेश के अनुसार, गुलशन यादव की 7 करोड़ 15 हजार 502 रुपये की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा. इसमें यादव के लग्जरी वाहन, आवासीय जमीन और अन्य चल-अचल संपत्ति आदि शामिल है.

आपको बता दें कि गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के बैनर तले दो बार कुंडा विधानसभा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है. दोनों चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था. गुलशन कभी राजा भैया के साथ हुआ करता था लेकिन सियासत के चलते राहें जुदा हो गईं. चुनाव टाइम दोनों के बीच तल्ख बयानबाजी भी देखने को मिली थी.

ताजा मामला नगर कोतवाली, कुंडा और मानिकपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है. प्रशासन ने गुलशन यादव को गैंगलीडर मानते हुए उसके खिलाफ यह कार्रवाई की है. इस कार्रवाई से प्रशासन का अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख साफ दिखाई दे रहा है. अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर गैंग लीडर गुलशन यादव की गाड़ी, जमीन, चल अचल की संपत्ति समेत कुल 7 करोड़ 15 हजार 502 रुपये की संपत्ति जब्त की जा रही है.

बात अगर गुलशन यादव के आपराधिक इतिहास की करें तो सपा नेता पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें अधिकांश प्रतापगढ़ जिले में दर्ज हैं. फिलहाल, प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने गुलशन यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगलीडर घोषित किया गया है. प्रशासन की इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. वहीं, स्थानीय स्तर पर इसे कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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