अयोध्या के बिजली विभाग कर्मचारियों की बर्खास्तगी के खिलाफ, विभाग के ट्रेड यूनियन नेता से मांगा 5.5 करोड़ रुपये का जुर्माना !

Share it now

अयोध्या बिजली विभाग ने 1,500 बिजली विभाग के कर्मचारियों की बर्खास्तगी के खिलाफ आंदोलन करने पर विभाग के ट्रेड यूनियन नेता से 5.5 करोड़ रुपये का जुर्माना मांगा है. उत्तर प्रदेश के विद्युत मजदूर पंचायत के जिला अध्यक्ष जय गोविंद ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि उन्हें अयोध्या के बिजली वितरण खंड के मुख्य अभियंता अशोक कुमार चौरसिया द्वारा हस्ताक्षरित एक नोटिस मिला है.

उन्होंने कहा- इतिहास में किसी भी विभाग या अदालत ने ऐसा नोटिस नहीं लगाया है. यह नोटिस उत्तर प्रदेश सरकारी विद्युत उपक्रम अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत जारी किया गया है. अशोक कुमार चौरसिया ने नोटिस और मांगे गए जुर्माने की पुष्टि की और कहा, “कानून की धाराएं पुलिस और अदालत तय करेंगी.”

आपको बता दें कि पिछले महीने 1,500 “आउटसोर्स” बिजली कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं. विभाग ने कहा कि यह कदम “मानकों के अनुपालन” के उद्देश्य से उठाया गया था.

पत्र के अनुसार गोविंद 22 अप्रैल से 10 मई तक लगातार “उच्च तीव्रता वाले लाउडस्पीकरों का उपयोग करके” विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे विभागीय कार्य, बिजली आपूर्ति और राजस्व वसूली प्रभावित हो रही है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि वह नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरते हैं, तो नोटिस की लागत सहित पूरी राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *