जेल से रिहा हुए कांग्रेस सांसद राकेश राठौर बाहर आते ही “अगर मैंने कुछ गलत किया है, तो !

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रेप केस में फंसे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर बुधवार सुबह सीतापुर जेल से बाहर आ गए. एक दिन पहले स्थानीय अदालत ने बलात्कार के मामले में उन्हें जमानत दे दी थी. राठौर को 30 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में बंद थे.

जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस सांसद ने कहा- “अगर मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं अपने लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूं. यह मेरे लिए प्रायश्चित का समय था. जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा. मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता था. मुझे पार्टी से पूरा समर्थन मिला है.

“वहीं, सांसद के भाई अनिल राठौर ने जेल के बाहर संवाददाताओं से कहा- “हमें जल्द से जल्द जमानत मिल गई है और हम व्यवस्था के आभारी हैं. सांसद, उनके शुभचिंतक और समर्थक बहुत खुश हैं.”

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार) के तहत दर्ज मामले में 11 मार्च को राठौर को जमानत दे दी थी. हालांकि, उसी दिन सीतापुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध) जोड़ते हुए आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है. इस आरोप पत्र के कारण राठौर की तत्काल रिहाई नहीं हो सकी और उन्हें निचली अदालत में फिर से जमानत के लिए आवेदन करना पड़ा. मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश ने धारा 69 मामले में उन्हें जमानत दे दी.

उनके वकील विजय कुमार सिंह ने बताया कि सांसद की ओर से अदालत में एक-एक लाख रुपये के दो जमानत बांड पेश किए गए. पुलिस और अभियोजन पक्ष के अनुसार, राठौर ने कथित तौर पर 45 वर्षीय महिला से शादी का झांसा देकर और उसके राजनीतिक करियर में मदद करने का वादा करके बलात्कार किया. सांसद को 30 जनवरी को उनके आवास से हिरासत में लिया गया था, जब वह आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे.

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